तमिलनाडु में आज लगा है संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की है अनुमति
तमिलनाडु में आज लगा है संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की है अनुमति
नई दिल्ली। कोरोनावायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद अब राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकारों ने जिलेवार भी कई तरह के नए नियम बनाए हैं और कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वही अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू , स्कूल-कॉलेज बंद, वर्क स्पेस को आधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की सीमित संख्या करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। हर राज्य में प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है।
ऐसे में जानते हैं कि किस राज्य ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और प्रदेश में किस तरह की पाबंदिया लगाई है।
तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू के साथ संपूर्ण लाकडाउन
ओमिक्रोन और डेल्टा वैरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। रविवार को वीकेंड लॉकडाउन इस साल का पहला लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित कर दिया है। कई पाबंदियों के साथ इस रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। संपूर्ण लाकडाउन के तहत रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी। पुलिस विभाग कई टीमों का गठनकर स्थितियों पर नजर रखेगी। वहीं अन्य विभाग लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क न लगाने पर जुर्माना देना होगा। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। साप्ताहिक बंदी के साथ ही नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान नाइट कर्फ्यू के नियम भी लागू रहेंगे।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बीच कई प्रतिबंध
दिल्ली में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा कोरोना के मरीजों को 14 दिनों के आइसोलेशन की जगह सिर्फ सात दिनों तक ही होम आइसोलेशन में रहना होगा। सभी सरकारी दफ़्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको दफ़्तर आने से मना किया जाएगा और ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। प्राइवेट दफ़्तर 50 फीसद क्षमता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरिटयम, एसेंबी हॉल, वाटर पार्क भी बंद कर दिए हैं. साथ ही फेस्टिव इवेंट पर रोक है।
महाराष्ट्र में आज से नए प्रतिबंध लागू, जानिए क्या खुला और क्या बंद रहेगा
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को काबू में करने के लिए सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनके तहत रात में सुबह 11 बजे तक सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नई नियमावली रविवार रात 12 से लागू हो जाएगी। महाराष्ट्र में शनिवार को ओमिक्रोन वैरिएंट के 133 नए मामले सामने आने के बाद यहां अब तक मिले कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1009 हो गई है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के साथ ओमीक्रोन के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन मुंबई की मेयर ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। नई नियमावली के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे, जबकि स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सैलून भी पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम और किले भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
राजस्थान में नाइट कर्फ्यू के साथ स्कूल बंद
राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली आठवीं तक की स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। शिक्षण संस्थानों- कार्यालयों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और ऑफिस में कोरोना संक्रमण मिलने पर 72 घंटे ऑफिस बंद रहेगा। प्रदेशभर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा।
हरियाणा में भी कई प्रतिबंध लगाए गए
सरकार ने मॉल व दुकानों को एक घंटा अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर लिया है. अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला व सोनीपत ही रेड जोन में थे। रेड जोन के 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, प्रदर्शनियां, बार रेस्तरां व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। खेल परिसरों में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक या समर्थक कोई मौजूद नहीं रहेगा।
उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ स्कूल बंद
नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश में कोई शादी बंद जगह पर होती है तो वहां अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा खुली जगह में होने वाले शादी समारोह कुल क्षमता के 50 फीसद लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक के लिए बंद कर दिया है। किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को दो घंटे बढ़ाया जाएगा। यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50फीसद क्षमता के साथ संचालित होंगे। बता दें कि यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू होने से कई और प्रतिबंध बढ़ गए है।
मध्य प्रदेश में भी कड़े प्रतिबंध लागू
कोरोना महामारी को देखते हुए मप्र प्रदेश में बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। हालांकि, जो मेले चल रहे हैं उन पर फैसला संबंधित जिले के कलेक्टर लेंगे। इसके अलावा शादी समारोहों में 250 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही अंतिम संस्कार और उठावनी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। स्कूलों में पहले की तरह छात्रों की 50 फीसदी उपस्थिति रहेगी और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा राज्य के सभी जिम, मॉल, मंदिर और पार्क आदि को भी बंद कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर प्रदेश भर की सभी दुकानें रात के आठ बजे तक ही खुली रहेंगी।